संस्था गठन की प्रक्रिया

  1. ग्राम का सामान्य सर्वे हेतु आंकड़े (पशु चिकित्सा विभाग एवं राजस्व से जानकारी लेकर) एकत्रित करना |
  2. ग्राम का डोर टू डोर सर्वे कर ग्राम में अतीशेष दूध की मात्रा लगभग 100 लीटर प्रतिदिन होने पर समिति गठन हेतु ग्राम का चयन करना |
  3. चयनित ग्राम के दूध उत्पादक जो विभिन्य (एक व्यक्ति प्रति परिवार) परिवारों एवं समुदायों के कम 21 व्यक्ति हो, उन्हें एक अंश रू. 100/- तथा प्रवेश शुल्क लेकर सदस्य बनाना | अंशपूंजी एवं प्रवेश शुल्क प्रस्तावित समिति के नाम से सहकारी बैंक में संड्री खाते में जमा होगी |
  4. सदस्यता कार्यवाही उपरान्त भोपाल दुग्ध संघ के क्षेत्रीय प्रबंधक/पर्यवेक्षक के माध्यम से पंजीयन प्रस्ताव चार प्रतियों में तैयार कर दुग्ध संघ की क्षेत्र संचालन शाखा में प्रस्तुत करना | प्रस्ताव के परिक्षण पश्‍चात् सम्बंधित जिले की कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाये को पंजीयन हेतु अग्रेषित करना|
  5. उपायुक्त सहकारी संस्थाए द्वारा परिक्षण उपरान्त संस्था का पंजीयन किया जाएगा| पंजीयन पश्‍चात संस्था सुचारू रुप से अपना कार्य सम्पादित कर सकेगी |